Haryana Birth Certificate: जन्म प्रमाण पत्र, जब बच्चा पैदा होता है, तो अस्पताल द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर यह प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, तो आप अब इस सुविधा का ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हरियाणा में निवास करते हैं और आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पोस्ट में, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र
केंद्र सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के तहत, व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अनुसार, बच्चों के जन्म के 21 दिनों के अंदर उनके जन्म की रिपोर्ट को दर्ज किया जाना चाहिए। इसलिए किसी भी हॉस्पिटल या घर पर बच्चे के जन्म होने के 21 दिनों के अंदर ही बच्चे का जन्म का रिकॉर्ड संबंधित विभाग को दिया जाता है। उसके बाद संबंधित विभाग द्वारा उसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
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Haryana Birth Certificate Apply Online
आर्टिकल में जानकारी | हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
उद्देश्य | ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराना |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र उपयोग एवं विशेषताएं
- स्कूल या कॉलेज में प्रवेश के लिए मुख्य दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक होते हैं।
- इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है।
- नागरिक घर बैठे आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
- सभी दस्तावेजों में मुख्य दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है।
- मैरिज रजिस्ट्रीशन के लिए भी मुख्य दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- किसी भी सरकारी योजना के लाभ लेने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र मुख्य दस्तावेज के रूप में मान्य होता है।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करें।
- अब साइड में दिए “सभी उपलब्ध सेवाएं देखें” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आप सर्च बॉक्स में “जन्म प्रमाण पत्र” लिखकर सर्च करें।
- अब आपके सामने Application for Issuance of Birth सर्विस आएगी इस पर क्लिक करें|
- अब आप अपनी फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें|
- जिसकी तरफ से आवेदन करना है, उसका मेम्बर्शिप का चयन करें और “सेंड ओटीपी” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपसे मांगी गई जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में “सबमिट” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इस तरह से आप ऑनलाइन हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अगर आपका रिकॉर्ड संबंधित विभाग के पास दर्ज होगा तो आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, और अगर संबंधित विभाग के पास आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा तो इस स्थिति में NAC जारी की जाएगी।
- अगर आपको NAC प्राप्त होती है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए संबंधित विभाग में रिकॉर्ड दर्ज करवाना होगा।