Haryana Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए “हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना” (HAPPY) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपए तक है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में मदद करना है।
हालांकि 7 मार्च 2024 से ही हैप्पी कार्ड बनने शुरू हो गए थे, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 6 जून 2024 को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने लॉन्च किया। अब हरियाणा रोडवेज के सभी 36 डिपो और सब-डिपो से हैप्पी कार्ड बनवाए जा सकते हैं।
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हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना क्या है?
हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Happy Card Yojana) के तहत हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को एक विशेष ‘हैप्पी कार्ड‘ दिया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से ये परिवार हर साल हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लाभ और विशेषताएं:
- निःशुल्क यात्रा: हैप्पी कार्ड धारक हरियाणा रोडवेज की नियमित वातानुकूलित बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं।
- वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों को हर साल लगभग 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है।
- लाभ की व्यापक श्रेणी: इस योजना से हरियाणा के 22.89 लाख परिवार लाभान्वित होंगे, जिससे लगभग 84 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
- आसान आवेदन प्रक्रिया: हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Happy Card Yojana) का महत्व:
हैप्पी कार्ड कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ मुफ्त यात्रा प्रदान करना नहीं है, बल्कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना भी है। यह योजना उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। इसके परिणामस्वरूप, इन परिवारों का जीवन स्तर बेहतर होगा और वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए जरूरी documents
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए आवेदन कैसे करें
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
स्टेप-1: सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट खोलने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी।
स्टेप-2: इसके बाद “APPLY HAPPY CARD” बटन पर क्लिक करें, जैसा कि ऊपर दी गई तस्वीर में दिखाया गया है।
स्टेप-3: Haryana Happy Card Apply Online लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रीन दिखाई देगी। अब अपनी फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) दर्ज करें। फिर कैप्चा कोड डालकर “SEND OTP TO VERIFY” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप-4: इसके बाद आपकी फैमिली आईडी के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों की सूची दिखाई देगी। यदि आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है, तो आप इस योजना के लिए पात्र होंगे, अन्यथा “Not Eligible” का संदेश दिखेगा। यदि आप पात्र हैं, तो आपको एक नई स्क्रीन दिखाई देगी।
स्टेप-5: इसके बाद, ऊपर बाएं कोने में उस डिपो का नाम चुनें जहां से आप अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं।
स्टेप-6: जिस सदस्य के लिए हरियाणा हैप्पी कार्ड बनवाना है, उसके नाम के आगे “click to apply” पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद एक नई पॉप-अप विंडो खुलेगी, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी।
स्टेप-7: यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, फिर कैप्चा कोड डालकर “SEND OTP” बटन पर क्लिक करें। आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, उसे दर्ज करें और “Verify” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप-8: इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और “SEND OTP” बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर एक SMS द्वारा OTP प्राप्त होगा। उसे दर्ज करें और “Verify” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप-9: आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों के सफलतापूर्वक “Verify” होने के बाद “Apply” बटन पर क्लिक कर दें।
स्टेप-10: अब हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए आपका आवेदन पूरा हो चुका है। आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई देगी जो आपके आवेदन की पुष्टि करेगी।
स्टेप-11: इसके बाद “Download” बटन पर क्लिक करके अपना Acknowledgement डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन का “Reference Number” नोट कर लें। जब आप अपना हैप्पी कार्ड लेने के लिए डिपो जाएँ, तो इस “Reference Number” का उपयोग करके अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।