Haryana Mahila Samridhi Yojana 2024: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरियाणा महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ₹60,000 का लोन 5% वार्षिक दर से उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा राज्य की ऐसी महिलाएं जो अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी में आती हैं और अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहती हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आज हम इस आर्टिकल में हरियाणा महिला समृद्धि योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया (Apply Online), पात्रता (Eligibility), दस्तावेज (Documents) आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। राज्य की अनुसूचित जाति (SC) की इच्छुक महिलाएं इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर ऋण प्राप्त कर सकती हैं। उन्हें आवेदन करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (HSFDC) विभाग ने महिला समृद्धि योजना के लिए विज्ञापन जारी किया है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से SC वर्ग की महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी।
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Haryana Mahila Samridhi Yojana 2024
योजना का नाम | हरियाणा महिला समृद्धि योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोर लाल जी खट्टर |
लाभार्थी | राज्य की अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी की महिलाएं |
उद्देश्य | रोजगार के अवसर प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशल वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in |
हरियाणा महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य
सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलेगी। योजना के तहत, सरकार ₹60,000 का लोन उपलब्ध कराएगी, जिस पर 5% के ब्याज पर लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे महिलाएं अपना व्यवसाय स्थापित कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
महिला समृद्धि योजना के लिए लाभार्थी
अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं पात्रता मांडना की पूर्ति के अधीन ऋण ले सकती हैं | इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों से ऋण लिया जा सकता है :
- ब्यूटी पार्लर
- बुटीक
- कॉस्मेटिक की दुकान
- डेरी फार्मिंग
- चूड़ी की दुकान
- सिलाई की दुकान
- कपड़े की दुकान
- चाय की दुकान
- पापड़ बनाना
- टोकरी बनाना
- कोई अन्य व्यवसाय
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लाभ (Benefits)
- राज्य की अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी की महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित श्रेणी की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है।
- Haryana Mahila Samridhi Yojana के अंतर्गत अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा ₹60,000 का लोन 5% वार्षिक दर पर मुहैया कराया जाएगा।
- Haryana Mahila Samridhi Yojana योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना चाहिए और यह खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
- राज्य की ऐसी महिलाएं जो खुद का रोजगार शुरू करना चाहती हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से शुरू नहीं कर पा रही हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
- जो महिलाएं बीपीएल श्रेणी में आती हैं, उन्हें महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत ₹10,000 तक की अनुदान राशि भी दी जाएगी।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना पात्रता
- इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेगा।
- अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी की महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच की महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए परिवार की वार्षिक आमदनी का अनुमानित आकलन ₹3 लाख से कम होना चाहिए।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना दस्तावेज (Document)
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको saralharyana.gov.in नामक आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा। उसके बाद, “महिला समृद्धि योजना” नामक योजना को सर्च बॉक्स में खोजना होगा। जब आपके सामने योजना का नाम आ जाए, तो आपको उस पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा।