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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024: गरीब परिवारों की बेटियों को सरकार दे रही है 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता, ऑनलाइन आवेदन शुरू करें!

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Form Registration 2024:- यूपी सामूहिक विवाह योजना एक उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, जो गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा और विधवा परिवारों की बेटियों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि गरीब परिवारों को बेटी के विवाह में आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana क्या है?

यूपी सामूहिक विवाह योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत, शादी में होने वाले खर्चों के लिए राज्य सरकार 51,000 रुपये प्रदान करती है। साथ ही, राज्य वर वधु को घरेलू सामान और उपहार भी देता है।

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वधू को मिलती हैं

  • कढ़ाई की एक साड़ी
  • एक चुनरी
  • एक साड़ी जो अक्सर पहनी जाती है
  • वर का कुर्ता पजामा
  • पगड़ी
  • माला
  • मुस्लिम विवाह में वधू को सूट, चुनरी, सूट का कपड़ा

दूल्हे को मिलता हैं

  • कुर्ता पजामा
  • चांदी की पायल
  • बिछुआ

इसके अलावा, गृहस्थी के समान श्रृंगारदानी में कुकर, जग या लोटा, थाली, कटोरा, चम्मच, बॉक्स और प्रसाधन सामग्री शामिल हैं। यह योजना समाज के निर्धारित लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास है।

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के बारे में जानकारी

योजना का नामMukhyamantri Samuhik Vivah Yojana
किसके द्वारा शुरू की गईमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
संबंधित विभागसमाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी (Beneficiaries)राज्य के गरीब परिवारों की कन्याएं
उद्देश्य (Objective)बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभ51000 रुपए की आर्थिक मदद
राज्यउत्तर प्रदेश
Application ProcessOnline/Offline
official websitehttps://www.shadianudan.upsdc.gov.in/

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana का उद्देश्य (Objective)

मुख्यमंत्री समूहिक विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की गरीब परिवारों की बेटियों और विधवाओं की शादी के लिए 51,000 रुपये प्रदान करना है, जिससे राज्य के सभी जाति के लोग अपनी बेटियों की शादी करने में सक्षम हों। गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपनी बेटियों को विवाह नहीं कर सकते हैं, इसलिए सरकार मुख्यमंत्री समूहिक विवाह योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके शादी के खर्च को कम करती है।

इस योजना से उन गरीब परिवारों को सहायता मिलती है जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति इस प्रकार की होती है कि वे अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक बोझ को संभालने में समर्थ नहीं होते हैं। इस योजना के माध्यम से, समाज की गरीब वर्ग की बेटियों को स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीने का एक नया अवसर मिलता है।

Samuhik Vivah Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • योजना का उद्देश्य: मुख्यमंत्री समुहिक विवाह योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए शुरू किया है।
  • आर्थिक सहायता: इस योजना के अंतर्गत, 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे राज्य के सभी जाति के लोग अपनी बेटियों की शादी को संभाल सकें।
  • आर्थिक बोझ कम करने की सहायता: इस योजना से गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक बोझ को कम करने में सहायता मिलती है।
  • आर्थिक सहायता की राशि: योजना के तहत, दुल्हन के बैंक खाते में सीधे 35,000 रुपये भेजे जाते हैं, और अतिरिक्त 10,000 रुपए आभूषण, बर्तन, आदि के लिए प्रदान किए जाते हैं।
  • विवाह समारोह: सरकार विवाह समारोहों पर 6,000 रुपये खर्च करती है।
  • योजना का परिणाम: 2022 में उत्तर प्रदेश में UP समुहिक विवाह योजना के तहत 15,268 शादियां हुईं, जिससे विवाह में होने वाले फिजूल खर्चों को कम किया जा सकेगा।
  • आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदनों का सत्यापन होने के बाद, लगभग 1000 जोड़ों का समुहिक विवाह होगा।

Samuhik Vivah Yojana के लिए पात्रता (Eligibility)

  • निवास की शर्त: केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आयु सीमा: योजना के तहत, शादी करने के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वर की 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आय की शर्त: परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय कम से कम दो लाख रुपये होनी चाहिए।
  • लाभकर्ता की श्रेणी: इस योजना का लाभ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मिलेगा।
  • पुनर्विवाह में लाभ: इस योजना से विवाह और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह में भी लाभ मिलेगा।
  • बैंक खाता की आवश्यकता: आवेदक के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए, जिससे कि योजना के अनुसार धनराशि सीधे जमा की जा सके।

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • वधू का आधार कार्ड (Aadhar card of the bride and groom)
  • वोटर आईडी कार्ड (Voter ID card)
  • आय प्रमाण पत्र (Income certificate)
  • कन्या का आयु प्रमाण पत्र (Age certificate of the girl)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence certificate)
  • बीपीएल राशन कार्ड (BPL ration card)
  • कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photo of the girl)
  • मोबाइल नंबर (Mobile number)
  • बैंक खाता पासबुक (Bank account passbook)

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Form Registration

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. आवेदन प्रक्रिया: वहाँ, मुख्य पृष्ठ पर आपको “आवेदन करें” का ऑप्शन मिलेगा। इसे चुनें।
  3. UP समूहिक विवाह योजना: आवेदन फार्म भरें: आपको अब आवेदन फार्म में अपनी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, और आयु भरनी होगी।
  4. दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी जानकारी भरने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  5. आवेदन सबमिट करें: अंत में, आपको सबमिट करने का विकल्प चुनना होगा।
  6. आवेदन नंबर प्राप्त करें: आपको आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने पर एक आवेदन नंबर प्राप्त होगा। इसे सुरक्षित रखें।

Samuhik Vivah Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • प्राधिकारी या कार्यालय में जाएं: ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अपने खंड विकास पदाधिकारी या नगर निकाय कार्यालय में जाना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: वहाँ, UP समूहिक विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। इसे प्राप्त करें।
  • विवरण भरें: आवेदन फॉर्म में पूर्ण विवरण भरें, जैसे नाम, पता, आधार नंबर, और आयु।
  • दस्तावेज़ संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • कार्यालय में जमा करें: अब, आपको अपने आसपास के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, या शहरी नगर निगम के कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करना होगा।

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